कलेक्टर के निर्देश पर जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण सतत जारी

संग्रहित खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 अन्तर्गत विनिष्टिकरण करवाया.
रतलाम। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण सतत जारी है। इस क्रम में 26 अगस्त को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के दल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खराब खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई साथ ही प्रयोगशाला में भेजे जाने के लिए नमूने भी लिए गए।
    रतलाम ग्रामीण एसडीएम श्री प्रवीण फुलपगारे के नेतृत्व में दल द्वारा महू-नीमच रोड स्थित सातरुण्डा चौराहा एवं ग्राम लोचीतारा पर स्थित होटल एवं किराना स्टोर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजेश्वरी रेस्टोरेंट, होटल सांई पैलेस से बर्फी, कुकिंग, मिडियम एवं पनीर का नमूना जांच हेतु लिया गया। राजेश्वरी रेस्टोरेट पर मानव उपयोग के लिए संग्रहित पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की कुल 12 बोतले, थम्सअप, कार्बोनेट वाटर की 12 बोतले, एप्पी फ्रिज एपल जूस की 13 बोतले, लिम्का वाटर की 1 बोतल, हेल्थ प्लस मैंगों की 1 बोतल, मोरधन 500 ग्राम के 10 पैकेट, जलजीरा पावडर 200 ग्राम के 12 पैकेट, मिर्ची के 5 पैकेट, गुड 4 किलो, पतासे 30 किलो, साबुदाना 1 किलो सभी खराब होने से एवं होटल सांई पैलेस से सेवन अप की 6 बोतले तथा बेस्ट बिफोर डेट के बाद की संग्रहित खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 अन्तर्गत विनिष्टिकरण करवाया, जिसकी कुल कीमत 2630 रुपए है। 
    दल में श्री आर.आर. सोलंकी, श्रीमती प्रीति मण्डोरिया एवं यशवंत कुमार शर्मा आदि थे। इसी प्रकार की कार्रवाई एव नमूना संग्रहण का कार्य रतलाम, रतलाम ग्रामीण, जावरा, आलोट एवं सैलाना में निरन्तर जारी रहेगा।   

Continued inspection of food establishments in the district on the instructions of the collector- कलेक्टर के निर्देश पर जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण सतत जारी

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