माइक्रोफाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर को लूटने वाले को 10 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने की सजा

रतलाम । तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने लूट के मामले में एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर को लूटा था। मामले में एक आरोपी के विरुद्ध दोष सिद्ध नहीं होने से बरी कर दिया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 8 मार्च 2018 को सुबह आठ बजे आर्शीवाद माइक्रोफाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर महेश इचोरिया मोटरसाइकिल से रुपए का कलेक्शन करने धामनोद पहुंचे थे। उन्होंने कलेक्शन के रुपए अपने बैग में रख धामनोद से दिवेल जा रहे थे। तभी खेड़ी दिवेल के रास्ते में पुलिया के पास एक निर्माणाधीन मकान के पीछे से एक काली मोटरसाइकिल पर दो अज्ञात व्यक्ति आए। पीछे बैठे व्यक्ति ने महेश इचोरिया की मोटरसाइकिल पर रखा बैग छीन लिया। लूटे गए बैग में 37 हजार 352 रुपए, एक टैबलेट, प्रिंटर व कुछ दस्तावेज थे। उसके पीछे बैठे व्यक्ति ने लात मारकर मोटरसाइकिल सहित महेश को गिरा दिया। इसके बाद दोनों दिवेल तरफ मोटरसाइकिल भगा ले गए थे। महेश ने पुलिस थाना सैलाना पहुंच कर पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया। इसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 392 भादंवि का प्रकरण दर्ज कर मामला अनुसंधान में लिया। 
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       अनुसंधान के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी शिनाख्ती कराई गई। फरियादी महेश ने आरोपियों को पहचान लिया। पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर अभियोजन द्वारा अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसका विचारण तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने किया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष फरियादी एवं अन्य साक्षियों के कथन कराए। इसके आधार पर न्यायाधीश वर्मा ने अभियुक्त विजेश पिता कन्हैयालाल बागरी, निवासी ग्राम मावता जिला रतलाम को धारा 394 भादंवि का दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया।  ₹1000 के अर्थदंड से दंडित भी किया। दूसरे आरोपी राधे उर्फ राधेश्याम के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर दोष मुक्त किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी  संजीव सिंह चौहान ने कही।
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